चंडीगढ़ (Better News): पंजाब सरकार ने राज्य के सभी वाहन मालिकों के लिए, अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) लगाने के लिए अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। यह जानकारी शनिवार को परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना द्वारा जारी एक प्रेस बयान में दी गई।
परिवहन मंत्री ने कहा कि भारत में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) लगवाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय (High Court) के आदेशों, भारत सरकार (Govt. of India) और पंजाब सरकार (Govt. of Punjab) की अधिसूचनाओं (Notifications) के मद्देनजर, राज्य सरकार ने वाहन मालिकों को 30 जून तक हाई सिक्योरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plate) को लगवाने का अंतिम मौका दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय में जिला मुख्यालय पर 22 फिटमेंट सेंटर और उप-मंडल (Sub-Division) स्तर पर 45 फिटमेंट सेंटर स्थापित किए गए हैं।
परिवहन मंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा, सामाजिक दूरी और कोविद -19 की रोकथाम के लिए, वाहन मालिकों को फिटनेस केंद्रों पर नहीं जाना होगा और अपनी बारी का इंतजार नहीं करना होगा। एचएसआरपी (HSRP) पंजाब के मोबाइल एप्लिकेशन के अलावा, वेब्सायट www.Punjabhsrp.in
ने वाहन मालिकों की सुविधा और शुल्क के भुगतान के साथ मीटिंग के लिए प्री-बुकिंग कॉल की एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है।
मंत्री ने आगे कहा कि एचएसआरपी (HSRP) सुविधा को, जनता की सुविधा और शोषण को रोकने के लिए डोर टू डोर (Door To Door) मुहैया कराया गया है। यह सुविधा वैकल्पिक है, जिसके तहत 2 और 3 पहिया वाहन चालक, Rs.100 और चार पहिया वाहन Rs.150 का भुगतान करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 7888498859 और 7888498853 और [email protected] दिए गए हैं।
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