ESIC ने किए नियम में बदलाव, यें होंगे फ़ायदे! ज़ाने:

Better News: कोरोना संक्रमण के दौर में निजी सेक्टर में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गई हैं। उनके वेतन में कटौतियां हुई हैं। लिहाजा एम्पलॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC ने अपने नियमों में कई ढील दी है।

ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति योजना के तहत इस नियम में छूट दी है। सरकार ने इस योजना को अगले साल एक जून तक बढ़ाने की योजना बनाई है।

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योजना के मुताबिक, 24 मार्च से 31 दिसंबर तक नौकरी खो चुके लोगों को तीन महीने के औसत वेतन का 50 फीसदी दिया जाएगा, पहले यह 25 फीसदी था। इससे अलग-अलग सेक्टरों में काम करने वाले 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के दावा का आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जाएगा।

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ESIC के बयान में कहा गया है कि कर्मचारी अपना क्लेम अब सीधे ESIC ब्रांच ऑफिस में क्लेम कर सकते हैं। पहले इसे नियोक्ता की ओर से फारवर्ड किए जाने की जरूरत होती थी। अब कर्मचारी का पैसा सीधे उसके खाते में चला जाएगा।

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