Better News : केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की मंजूरी दे दी है।
वहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है। स्कूल, कालेज, स्विमिंग पुल और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अभी भी बंद रहेंगे।
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सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन इनमे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे।
Unlock-4 Guidelines:
- 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी।
- 21 सितंबर से ओपन एयर थियटर्स खुलेंगे।
- 21 सितंबर से एकेडमिक, खेल, इंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन की आज्ञा होगी, परन्तु इनमे 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
- 9वीं से 12वीं तक के छात्र चाहें तो अपने माता- पिता की अनुमति के बाद, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्कूल जा सकते हैं।
- स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
- कंटेनमेंट जोन में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क और थियटर्स 30 सितंबर 2020 तक नहीं खुलेंगे।
- कंटेन्मेंट ज़ोन में 30 september तक सख़्ती से लॉक्डाउन का पालन करना होगा।


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