चंडीगढ़ (Better News): कोरोना से हर कोई परेशान है। इसी से बचाव के लिए सरकार द्वारा निर्देश जारी है, जिसमें लोगों का घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क ना पहनने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।
इसी बीच, पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निर्देश जारी किए है। इसके तहत अब यदि आप अकेले फ़ोर-वीलर पर सफ़र कर रहे है, तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नही होगी। परन्तु यह नियम घरेलू वाहनो के लिए ही लागू होंगे।
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लेकिन ध्यान देने की बात यह भी है कि जैसे ही वह व्यक्ति कार से बाहर निकलेगा, उसे उसी समय तुरंत मास्क पहनना होगा। वही अगर कार में एक से ज्यादा व्यक्ति है तों उनको मास्क ना पहनने पर 500 रुपए जुर्माना होगा।
नई गाइडलाइन्स के अनुसार, अब सार्वजनिक स्थानों (public Places) पर मास्क ना पहनने पर 500 रुपए जुर्माना देना होगा।
देखें आदेश की कापी:

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