नई दिल्ली (Better News): फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने एक आदेश जारी किया है। इसके तहत मिठाई की दुकानों को अब उपलब्ध सभी मिठाइयों की समाप्ति की तारीख की घोषणा करने की आवश्यकता बताई है।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) द्वारा जारी ये आदेश 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अब मिठाई की दुकान पर ‘एक्सपायरी डेट’ (Expiry Date) बताना अनिवार्य होगा। जिसके फलस्वरूप, दुकानदारों को अब इनकी समाप्ति तिथि से पहले सभी मिठाइयां बेचनी होंगी।
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