चंडीगढ़ (Better News): कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पंजाब सरकार द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई। सरकार की तरफ से 02 मई को जारी आदेशों के तहत, राज्य में अगले दो हफ्ते के लिए नई गाईडलाईन जारी की गई।
इस दौरान एजैंशियल सर्विसीज़ यानि कैमिस्ट शॉप, दूध, ब्रैड, सब्जी, फल, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे, मोबाइल रिपेयर, लैबोरेट्री, नर्सिंग होम को खोलने की छूट दी गई थी। इसके इलावा सभी प्रकार की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया था।

अब पंजाब सरकार ने इन आदेशों में 15 मई तक जारी प्रतिबंध के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। जिसके तहत शराब के ठेके को खोलने की इजाजत दे दी गई है।
इसके इलावा मशीनरी, कृषि / बागवानी उपकरण आदि, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कीटनाशक, किराना दुकानें, औद्योगिक सामग्री, हार्डवेयर आइटम, उपकरण, मोटर, पाइप आदि बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है।

इसके इलावा अनुमेय उद्देश्यों के लिए पैदल / साइकिल पर चलने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से अनुमति दी गई है, व’ मोटरयुक्त यातायात (स्कूटर, कार इत्यादि) के मामले में, वैध पहचान पत्र का उपयोग किया जा सकता है।
वैध पहचान पत्र की अनुपस्थिति में, ई-पास (E-Pass) को पहले से (https://pass.pais.net.in) लिया जाना और दिखाना अनिवार्य होगा।

आदेश की कॉपी:


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