चंडीगढ़ (Better News) : राज्य के नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पंजाब के लिए बहुत आवश्यक राहत प्रदान करने के प्रयास में (गैर-परिवहन) और सार्वजनिक सेवा के वाहनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर, सख्त शर्तों के तहत 5 बजे से 9 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है, ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। यह बात पंजाब परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने आज एक प्रेस बयान में कही।
परिवहन मंत्री ने कहा कि इससे पहले 31 मई, 2020 को पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा, मैक्सी कैब / मोटर कैब और निजी वाहनों (गैर-परिवहन) सहित सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों पर 30 जून, 2020 तक प्रतिबंध लगाया गया था। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पैदल चलना प्रतिबंधित था। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने नागरिकों को कुछ राहत देने का फैसला किया है ताकि वे अपने दैनिक कार्य के लिए आ सकें।
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उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवा वाहनों को इस शर्त पर चलाने की अनुमति दी गई है कि यात्रा के दौरान बसों की बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं भरा जाएगा ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने कहा कि स्टेट कैरिज परमिट वाले सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों को उनके निर्धारित मार्ग पर चलने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि सार्वजनिक सेवा वाहन का चालक यह सुनिश्चित करे कि यात्री यात्रा शुरू होने के स्थान से ही इस तरह के वाहन पर सवार हो। और यात्रा के अंत में या जिला मुख्यालय या उप मंडल मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय या बस स्टैंड या नगर निगम टाउन बस स्टैंड के अलावा किसी भी स्थान पर नहीं उतरें। और वाहन में सवार होने से पहले प्रत्येक यात्री के शरीर का तापमान जांचा जाना चाहिए। मास्क पहनना ज़रूरी है।
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उन्होंने कहा कि अंतर-राज्य बस सेवाओं को इस आदेश द्वारा लागू शर्तों और परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं( Standard operating procedures) के अनुसार संचालित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है। परिवहन विभाग प्रत्येक प्रांत के साथ अलग से तालमेल करेगा। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मैक्सी-कैब, मोटर-टैक्सी को केवल 1 चालक और 2 यात्रियों की अनुमति है। प्रत्येक यात्रा के बाद ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मैक्सी-कैब, मोटर-कैब को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार-पूलिंग और कार-शेयरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सुश्री रज़िया सुल्ताना ने कहा कि निजी वाहनों (गैर-परिवहन) को इस शर्त पर संचालित करने की अनुमति है कि, दोपहिया वाहनों के मामले में, अधिकतम एक रियर राइडर (पिलियन राइडर) जो कि मामूली है या ड्राइवर के पति या पत्नी को अनुमति दी जाएगी। चार पहिया वाहनों के मामले में 1 चालक और अधिकतम 2 यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। वाहन की अधिकतम क्षमता के अनुसार यात्रियों को बैठने की अनुमति केवल तभी है जब सभी यात्री एक ही परिवार के हों (माता-पिता, पति या पत्नी और बच्चे)। के संबंधित
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परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि covid -19 के संबंध में महामारी रोग अधिनियम, 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी सभी दिशानिर्देश, प्रोटोकॉल और आदेश समय-समय पर लागू होंगे। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ताओं पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आईपीसी और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सभी परिवहन विभाग के दिशानिर्देश (Guidelines) और मानक संचालन प्रक्रियाएं ( Standard operating procedures) लागू होंगी।
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