जालंधर (Better News): केंद्र सरकार के फ़ैसले के बाद अब पंजाब में सरकार की तरफ से 1 September से अनलॉक-4 (Unlock-4) के तहत होने वाले बदलावों को लेकर गाइडलाइंस (Guidelines) जारी की गई है।
पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत, पंजाब में 1 सितम्बर से 30 सितंबर तक शनिवार व रविवार को कर्फ़्यू रहेगा।
👉🏻 Click here to Join Our Whatsapp📱Group
इसके तहत सरकार ने उन पाँच ज़िलों में कुछ राहत दी है, जहां पर कोरोना की महामारी तेज़ी से पांव पसार रही है। यानि जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला व मोहाली में सख्ती में ढील देते हुए, इन ज़िलों में भी ऑड एंड ईवन सिस्टम के तहत दुकानें खोलने के आदेश को वापस ले लिए गया हैं।
इन ज़िलों में सामान्य तरीक़े से ही रोज़ाना दुकाने खुलेंगी। शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक पूर्णता कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान ज़रूरी सामान की सप्लाई, हेल्थ सिस्टम, Bank व ATM, डेयरी फ़ार्मिंग इत्यादि खुले रहेंगे।
👉🏻 CLICK HERE TO JOIN OUR FACEBOOK PAGE
आदेशो के तहत, पहले की तरह शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स काम्पलैक्स, स्टेडियम, धार्मिक स्थल, पब्लिक कॉम्पलेक्स, रेस्टोरेंट तथा शराब के ठेके शाम साढ़े छह (6.30 pm) बजे तक खुलेंगे। सरकारी तथा निजी दफ़्तर आधे स्टाफ़ के साथ काम करेंगे।
पढ़ें ऑर्डर:
.
Better News (India) पर ताज़ा Hindi ख़बरें; हमारे फ़ेस्बुक , इंस्टाग्राम , ट्विटर और यूटूब अकाउंट पर भी अप्डेट होती रहती है, जुड़े रहे।