नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कर्ज माफी की अवधि के दौरान ब्याज पर वसूलें गये ब्याज पर छूट के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय के इस कदम से 2 करोड़ रुपये तक के कर्जदारों को फायदा होगा।
इस योजना के तहत, 1 मार्च से 31 अगस्त तक ऋण माफी की अवधि के दौरान, ग्राहकों से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर लिया गए ब्याज पर ब्याज को वापस किया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे ऋणदाता, जिनका कुल ऋण 29 फरवरी तक 2 करोड़ रुपये से कम था, को छूट मिलेगी।
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यह योजना एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) और व्यक्तिगत ऋणों के लिए है। राशि के दौरान ग्राहकों से प्राप्त ब्याज पर ब्याज के रूप में एकत्र की गई राशि बैंकों द्वारा उनके खाते में वापस कर दी जाएगी।
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