नई दिल्ली (Better News): आपके ऑफिस में रोजाना काम करने के घंटों में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है।
इस बारे में सरकार कानून में बदलाव पर विचार कर रही है और श्रम मंत्रालय ने संसद में एक प्रस्ताव दिया है।

दरासल, श्रम मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव संसद में दिया गया है, जिसके जरिए ऑफिस में कार्य करने के समय को 8 घंटे से बढ़ाया जाएगा।
हालांकि, इस प्रस्ताव के पास होने और लागू होने पर एक हफ्ते में कुल कार्य के घंटों में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं होगा। वहीं छुट्टी भी बढ़ सकती है।

मिनिस्ट्री ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें (OSH) संहिता 2020 के मसौदा नियमों के तहत अधिकतम 12 घंटे के वर्किंग आवर (working hour) का प्रस्ताव दिया है। इसमें बीच में अल्पकालिक अवकाश (Interval) भी शामिल हैं।
हालांकि, 19 नवंबर 2020 को अधिसूचित इस मसौदे में वीकली (weekly) काम करने के घंटे को 48 घंटे पर बरकरार रखा गया है।

आपको बता दे कि फिलहाल जो नियम हैं, उसके अनुसार 8 घंटे की शिफ्ट (Shift) छह दिनों तक रहती है, जिसमें एक साप्ताहिक (weekly) अवकाश होता है। वहीं 9 घंटे की शिफ्ट करने पर हफ्ते में दो दिन का साप्ताहिक अवकाश (weekly off) होता है।
नए नियमों के मुताबिक, लगातार पांच घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का इंटरवल (interval) देना जरूरी होगा।

इसमें काम के घंटे को इस तरीके से व्यवस्थित करना होगा कि बीच में आराम (Rest) के लिये इंटरवल के समय समेत किसी भी दिन कार्य के घंटे 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
नए नियम के अनुसार, रोजाना 12 घंटे की शिफ्ट होगी और तीन दिन का अवकाश मिलेगा।

साथ ही, इस नियम के लागू होने पर किसी भी दिन की ओवरटाइम (overtime) की गणना में 15 से 30 मिनट के समय को 30 मिनट गिना जाएगा।
फिलहाल, मौजूदा व्यवस्था के अनुसार 30 मिनट से कम समय की गिनती ओवरटाइम (Overtime) के रूप में नहीं की जाती है।

Better News (India) पर ताज़ा Hindi ख़बरें; हमारे फ़ेस्बुक , इंस्टाग्राम , ट्विटर , टेलीग्राम और यूटूब अकाउंट पर भी अप्डेट होती रहती है, जुड़े रहने के लिए पेज अभी लाइक, फ़ॉलो या सब्स्क्राइब करें।
Better News-(india) तक अपनी बात पहुंचाएं:–Better News-(india) को खबरें सूचनाएं जानकारियां; हमारे whatsapp नम्बर- 70099-38991 पर भेजें या [email protected] पर मेल करें।
भेजने वाले का नाम मेल पहचान सब गोपनीय रखा जाएगा।