नई दिल्ली (Better News): देश में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट (Permit) जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि वह फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रियां और अन्य दस्तावेजों की वैधता बढ़ा रहे है जिन्हें लॉकडाउन के कारण बढ़ाया नहीं जा सकता है और जिनकी वैधता 20 फरवरी या 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जाएगी।

आपको बता दे कि इससे पहले, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया गया है।
मंत्रालय ने राज्यों को सूचित किया कि यह सलाह दी जाती है कि 1 फरवरी से समाप्त दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है।

साथ ही, परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों पर 30 जून, 2021 तक वैध विचार करें। उस स्थिति में, 30 जून, 2021 तक कोई जुर्माना नहीं होगा।
हालाँकि, यदि इस प्रमाणीकरण को बरकरार नहीं रखा जाता है, तो ऐसे समाप्ति दस्तावेजों पर 30 जून, 2021 से जुर्माना लगाया जा सकता है।


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