नई दिल्ली (Better News): देश में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट (Permit) जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि वह फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रियां और अन्य दस्तावेजों की वैधता बढ़ा रहे है जिन्हें लॉकडाउन के कारण बढ़ाया नहीं जा सकता है और जिनकी वैधता 20 फरवरी या 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जाएगी।

आपको बता दे कि इससे पहले, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया गया है।
मंत्रालय ने राज्यों को सूचित किया कि यह सलाह दी जाती है कि 1 फरवरी से समाप्त दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है।

साथ ही, परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों पर 30 जून, 2021 तक वैध विचार करें। उस स्थिति में, 30 जून, 2021 तक कोई जुर्माना नहीं होगा।
हालाँकि, यदि इस प्रमाणीकरण को बरकरार नहीं रखा जाता है, तो ऐसे समाप्ति दस्तावेजों पर 30 जून, 2021 से जुर्माना लगाया जा सकता है।


Better News (India) पर ताज़ा Hindi ख़बरें; हमारे फ़ेस्बुक , इंस्टाग्राम , ट्विटर , टेलीग्राम और यूटूब अकाउंट पर भी अप्डेट होती रहती है, जुड़े रहने के लिए पेज अभी लाइक, फ़ॉलो या सब्स्क्राइब करें।

यह भी पढ़े:
- बन गया इतिहास…जापान को पीछे छोड़ भारत बना चौथी
- Covid के नए वेरिएंट का बढ़ा खतरा, जारी हुई Guidelines, पढ़ें…
- एयर इंडिया ने यात्रा संबंधी जारी की एडवाइजरी, उड़ानें रद्द!
- ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो , देखें:
- War: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव, पठानकोट में धमाकों के साथ फायरिंग, रेड अलर्ट जारी!

Better News-(india) तक अपनी बात पहुंचाएं:–Better News-(india) को खबरें सूचनाएं जानकारियां; हमारे whatsapp नम्बर- 70099-38991 पर भेजें या [email protected] पर मेल करें।
भेजने वाले का नाम मेल पहचान सब गोपनीय रखा जाएगा।