चंडीगढ़ (Better News): पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य में लगाई गई पाबंदियों को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू से लेकर अन्य सभी व्यवस्था अब 15 मई तक जारी रहेगी।
सरकार की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार राज्य में स्कूल कॉलेज बार सिनेमा हॉल, जिम, स्पा सेंटर, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कंपलेक्स आदि 15 मई तक बंद रहेंगे।

इसके अलावा रेस्टोरेंट, कैफे, कॉफी शॉप, फास्ट फूड आउटलेट, ढाबा आदि भी बंद रहेंगे तथा इन स्थानों पर भोजन परोसने पर रोक रहेगी। इन सभी स्थानों से होम डिलीवरी रात को 9:00 बजे तक की जा सकेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस, टैक्सी और ऑटो में 50% लोग ही सवारी कर सकेंगे। इसके अलावा सप्ताहिक मंडियां भी बंद रहेंगी। नाईट कर्फ्यू शाम 6 बजे से जारी रहेगा।

दुकानों के खुलने तथा बंद होने का समय पहले जैसा ही रहेगा। सभी दुकाने मॉल और मल्टीप्लेक्स में स्थित दुकान में भी 5:00 बजे बंद कर दी जाएंगी।
राज्य में सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक एक गैदरिंग पर रोक रहेगी। 20 से अधिक लोग विवाह शादी संस्कार आदि में शामिल नहीं हो सकेंगे। 10 से अधिक लोगों को किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रशासन की तरफ से अनुमति लेनी होगी।

पंजाब में निजी कार्यालयों; जिसमें सर्विस इंडस्ट्री भी शामिल है, के दफ्तर बंद रहेंगे तथा work-from-home के तहत काम किया जाएगा। इसमें आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंश्योरेंस कंपनियां भी शामिल हैं।

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