Better News: सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को सभी राशन कार्ड / लाभार्थियों के साथ आधार संख्याओं को पूरा करने के लिए दी गई समयसीमा को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि खाद्यान्न का कोटा या उनके नाम / राशन कार्ड केवल आधार संख्या न रखने के आधार पर हटाए / रद्द नहीं किए जाएंगे, यानि इस बात पर ध्यान दिया गया है कि बायोमेट्रिक पहचान नहीं होने के बावजूद लाभार्थीयों को उसके हिस्से का राशन मिलता रहेगा।
Until then, no genuine beneficiary/household shall be denied from entitled quota of food grains or their names/ration cards shall not be deleted/cancelled only on the ground of not possessing an Aadhaar number: Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (2/2) https://t.co/cPwCRc4a0F — ANI (@ANI) May 11, 2020