LOCKDOWN-4.0 की GUIDELINE की विस्तृत जानकारी। पढ़े क्या सख्तियां व क्या मिलेगी छूट!

नई दिल्ली (Better News): देश भर में लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। इसके तहत लॉकडाउन 4.0 चरण 18 मई से लागू होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिव लॉक्डाउन के चौथे चरण के बारे में आज रात 9 बजे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वीडियो सम्मेलन करेंगे। जिस दौरान लॉकडाउन-4 के दिशा-निर्देशों पर चर्चा की जाएगी।

गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों और राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा COVID19 के नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपायों पर दिशानिर्देश जारी किए है। गृह मंत्रालय (MHA) ने कहा कि राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी लॉकडाउन दिशानिर्देशों को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं करेंगी।

केंद्रीय कैबिनेट सचिव देश भर के सभी अधिकारियों के परामर्श से लॉकडाउन 4.0 को लागू करेंगे। वर्तमान में, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। लाक्डाउन के पहले चरण की घोषणा 25 मार्च से 14 अप्रैल तक की गई थी। दूसरे चरण के लिए लॉकडाउन को 15 अप्रैल से 3 मई तक बढ़ाया गया था। लॉकडाउन के तीसरे चरण को 4 मई से 17 मई के लिए निर्धारित किया गया था। आज, तीसरा चरण समाप्त हो गया है। कल लॉक्डाउन (Lockdown) का चौथा चरण शुरू होगा। लॉकडाउन 4.0 दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार, कोविद -19 के प्रसार को देखते हुए, सख़्ती की गई है।

लॉकडाउन 4.0 के दौरान क्या क्या छूट मिलेगी और क्या क्या पाबंदिया रहेंगी:

  • 31 मई 2020 तक लॉकडाउन 4 प्रभावी रहेगा।
  • घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा उड़ानें बंद रहेंगी।
  • मेट्रो ट्रेनें बंद रहेंगी।
  • स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
  • होटल और रेस्तरां (केवल होम डिलीवरी) खुलेंगे।
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे
  • खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • किसी तरह की सभा नहीं की जा सकती।
  • धार्मिक स्थानो को बंद रहेंगे।
  • कंटेन्मेंट क्षेत्र में केवल आवश्यक सेवाओ को ही अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

कुछ और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश:

  • प्रांत रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की सलाह से।
  • दो राज्य आपसी सहमति से कार और बस चला सकते हैं।
  • 31 मई तक रात के कर्फ्यू 7 बजे से 7 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए पाबंदी रहेगी।
  • Aarogya सेतु- मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करने की सलाह और ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करें। इससे उन व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी जो जोखिम में हैं।
  • केवल आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे- 31 मई तक घर पर रहें।
  • कार्गो ट्रक यातायात जारी रहेगा (माल और कच्चे माल)
  • घर से बाहर या काम पर जाते समय सभी को मास्क पहनना ज़रूरी।
  • शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का खुले में लोगों के बीच सेवन पर रोक।
  • घर से बाहर जाने पर सोशल डिस्टन्सिंग ज़रूरी।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी लॉकडाउन दिशानिर्देश:

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