नई दिल्ली (Better News): देशभर में कोरोना महामारी और लॉकडाउन 5 /अन्लॉक 1 के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्री ने आज वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को 30 सितंबर तक और आगे बढ़ाए जाने की घोषणा की है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इससे संबंधित एडवाइजरी जारी की है।
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कोरोना महामारी के बीच यानी जो दस्तावेजों की समय सीमा खत्म हो रही है। उसे खत्म नहीं माना जाएगा, पुराना दस्तावेज ही 30 सितंबर तक मान्य होगा। देशभर में लागू लॉकडाउन और तमाम दफ्तरों के बंद होने के चलते, यह फ़ैसला लिया गया है। इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार के), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
केंद्रीय सडक परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक परामर्श पत्र में कहा है कि ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध माना जाए।
इससे पहले मंत्रालय ने इस संबंध में जारी परिपत्र द्वारा, ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट, पंजीकरण और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज, जिनकी वैधता अवधि एक फरवरी से समाप्त हो चुकी है या होने वाली है, की वैधता को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया था।
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