नई दिल्ली: FASTags को लेकर सरकार लंबे समय से भारत में सक्रिय है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को और बढ़ाने के लिए 1 जनवरी, 2021 से सभी नए और पुराने चार पहिया वाहनों पर FASTags को अनिवार्य कर दिया गया है।
सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने FASTags के माध्यम से टोल भुगतान को डिजिटाइज़ करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
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अब पुराने वाहनों पर भी फास्टैग अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसमें विशेष रूप से एम और एन श्रेणी के वाहन शामिल हैं।
हाल ही में परिवहन वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने के बाद वाहन पर फास्टैग स्टिकर की जाँच की जा रही थी।
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मंत्रालय ने पहले ही अधिसूचना में कहा है कि वाहन बीमा लेते समय बीमा कंपनी सबसे पहले आपके फास्टैग की जांच करेगी। यदि आपके वाहन में स्टिकर नहीं है, तो बीमा का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
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