Jalandhar: जिला मजिस्ट्रेट घयंश्याम थोरी ने जारी किए सख़्त आदेश! देखें:

जालंधर (Better News): भारत में फिर से कोरोना वाइरस के लगातार नए मामले पाए जा रहे है।

कोरोना वाइरस (Covid-19) के नए स्ट्रेन के ख़तरे को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट घयंश्याम थोरी ने सख़्त आदेश जारी किए है।

उन्होंने पुलिस फोर्स को covid-19 वाइरस से बचने के लिए जारी नोटिफ़िकेशन यानि मास्क पहनना, भीड़ वाले इलाक़ों में एक दूसरे से 6 फ़ीट की दूरी बनाए रखना, इत्यादि को सख़्ती से लागू करवाने और उसका पालन करवाने के निर्देश दिए है।

साथ ही सरकार द्वारा जारी Guidelines को ना मानने वालों यानि मास्क ना पहनने, पब्लिक प्लेस में इधर-उधर थूकने वालों आदि पर जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किए है।

Order by District Magistrate:

दरासल, कोरोना वाइरस (CoronaVirus) के एक बार फिर से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सख्त निर्देश जारी किए है।

मंगलवार को हुई एक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जारी किए थे कि 1 मार्च से इनडोर फंक्शन्स (Indoor Functions) के दौरान अधिक से अधिक 100 तथा आउटडोर फंक्शन्स (Outdoor Functions) में 200 तक मेहमान ही शामिल हो सकते है।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ते केसों को देखते हुए अलगअलग जिलों के डी.सी. (DC) को निर्देश दिए है कि जहां जरूरत हो, उसके अनुसार वह नाईट कर्फ्यू लगा सकते है। खासकर माइक्रो कंटेनमेंट जोन व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा गया है।


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