जालंधर: महिला PCS अधिकारी से गलत शब्दावली का मामला; एजेंट की ज़मानत याचिका खारिज।

जालंधर (Better News): महिला PCS अधिकारी से गलत शब्दावली क़े मामले में जालंधर के रहने वाले, कुछ साल पहले सुर्खियों में आए विंटेज नंबरों के बादशाह एजेंट की कोर्ट द्वारा ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई है।

यह है मामला:

रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की एक पूर्व पीसीएस महिला अधिकारी को अपशब्द कहे जाने के मामले में, पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के बाद, पंजाब राज्य महिला आयोग ने PCS अधिकारी के साथ गलत व्यवहार के बारे में डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की थी।

मामला ध्यान में आने के पश्चात्, FIR दर्ज हुई और यह मामला कोर्ट तक पहुँच गया । मामले में आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दर्ज की थी।

आरोपी-आवेदक के लिए वकील ने यह दावा किया कि वर्तमान मामले को आरोपी के खिलाफ झूठा दर्ज किया गया है और वह पूरी तरह से निर्दोष है। इसलिए आरोपी-आवेदक को जमानत अर्जी की अनुमति दी जाए।

“FIR नंबर 36, दिनांक 18.03.2020 यू / एस 3 (1) (एससी) के एससी @ एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 – में एजेंट पर SC और ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गलत शब्द बोलना और इस तरह, उनके समुदाय को अपमानित करना” इन आधारों पर यह प्राथमिकी आरोपी / आवेदक के खिलाफ दर्ज की गई थी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उक्त एजेंट की फ़िलहाल गिरफ़्तारी नहीं हो पाई है।

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