चंडीगढ़ (Better News): पंजाब सरकार ने कोरोना वाइरस (covid -19) संकट के कारण राज्य की जेलों में कैदियों की संख्या को क्षमता से कम रखने के उद्देश्य से, पंजाब गुड बिहेवियर प्रिजनर्स (अस्थायी रिलीज) संशोधन अध्यादेश, 2020 जारी किया है।
जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि इस अध्यादेश के जारी होने के साथ ही कैदियों को अधिकतम 16 सप्ताह की सीमा के बाद भी एक कैलेंडर वर्ष में अस्थायी पैरोल की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर राज्य की जेलों में कैदियों की सामाजिक दूरी का ख्याल रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।