पंजाब: कोरोना के दोरान, दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ दंड और जुर्मानो में वृद्धि। पढ़े:

चंडीगढ़ (Better News): कोरोना वाइरस (covid-19) की रोकथाम और प्रबंधन को मजबूत करते हुए, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी दिशानिर्देशों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दंड में वृद्धि की है।

यह बात स्वास्थ्य मंत्री श्री बलबीर सिंह सिद्धू ने स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कही। राज्य भर में कोरोना वाइरस (covid -19) के संबंध में निर्देशों और दिशानिर्देशों के उल्लंघन की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, श्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि यह पंजाब को महामारी के चंगुल से बचाने के लिए, जुर्माना बढ़ाने और उन्हें कसने के लिए आवश्यक था।

उन्होंने कहा कि अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। घरेलू क्वोरंटीन निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 2000 रुपये, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 500 रुपये, दुकान / व्यापारिक स्थान के मालिकों द्वारा सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2000 रुपये, बस मालिकों द्वारा सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने के लिए 3000 रुपये , कारें: 2000 रुपये और ऑटो रिक्शा / टू व्हीलर (मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी) के लिए 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि बीडीपीओ (BDPO), नायब तहसीलदार और डीसी द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी महामारी रोग अधिनियम, 1897 के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगा सकता है।

उन्होंने कहा कि यदि उल्लंघनकर्ता ने जुर्माना नहीं भरा, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत महामारी रोग अधिनियम, 1897 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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