नई दिल्ली (Better News): सरकार ने 30 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। लॉकडाउन 5.0 के लिए सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है; उसके मुताबिक़, आने वाले दिनों में लॉकडाउन से तीन चरणों में धीरे धीरे ढील भी दी जाएगी।
बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को समाप्त हो जाएगी, ऐसे में सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक-1 का नाम दिया गया है।
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लॉकडाउन 5.0, 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, पहले फेज में 8 जून से धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल और रेस्तरां एवं शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे, लेकिन इसके साथ शर्तें भी लागू रहेंगी। इसके मुताबिक़, लॉकडाउन 5.0 अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही 30 जून तक रहेगा।
देशभर में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए कोई कर्फ्यू लागू नहीं होगा। अब तक लॉकडाउन के दौरान यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लगा रहता था।
इसके एलावा, स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार द्वारा बाद में लिया जाएगा। एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, राज्य में भी लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे।
आपको बता दे कि फ़िलहाल, सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। मेट्रो, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंगपूल, पार्क, बार , एसेंबली हाल, समागम आदि को खोलने का फैसला भी फेज-3 में जुलाई में लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे।
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