जालंधर (Better News): पंजाब सरकार की तरफ से आज दुकानों को लेकर जो आदेश जारी किए गए हैं, उस पर जालंधर के डीसी (DC) ने स्थिति स्पष्ट की है।
ज़िला जालंधर के डीसी की तरफ से जारी आदेशों के तहत, जो आदेश 6 जून को जारी किए गए थे, उसके अनुसार ही सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पहले से जारी आदेशों के अनुसार ही दुकानें व अन्य संस्थान खुलेंगे।
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डीसी जालंधर ने शनिवार व व गज़टेड छुट्टी के लिए आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी संस्थान, दुकानें व शॉपिंग माल सुबह 7 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे।
जरूरी वस्तुओ की दुकानें, जिनमें दूध, सब्जी, दवा की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। शराब के ठेके सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खुलेंगे।
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इंडस्ट्री को सामान्य तौर पर चलने की आज्ञा होगी। शनिवार व छुट्टी के दिन अंतरजिला मूवमेंट के लिए ई पास (E-Pass) की जरूरत होगी।
सरकारी, निजी, व इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए किसी भी प्रकार की रोक नहीं होगी। विभाग से जारी आई कार्ड मान्य होगा।
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रविवार को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दूध, सब्जी, गैस व दवा की दुकानों के साथ होटल से टेक अवे (Take-Away) की सुविधा रहेगी।
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