चंडीगढ़ (Better News): पंजाब में कोरोनावायरस के दोबारा बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर, राज्य सरकार ने लॉकडाउन में सख्ती का फैसला किया है।
नए दिशानिर्देशों के तहत, गैर-ज़रूरी वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को रविवार को खोलने से रोक है। इस समय के दौरान, हर दिन दूध, राशन और दवा की दुकानें खुली रहेंगी।
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Takeaway/ Home Delivery के लिए रेस्टोरेंटों को रात 8 बजे तक खुला रहने दिया जाएगा। शराब के ठेकों को भी रात 8 बजे तक खोलने की आज्ञा है।
शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह तक शॉपिंग मॉल और गैर-जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। यदि जिला डीसी चाहे तो किसी भी दिन इन दुकानों को बंद करवा सकता है।
पंजाब में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। इसमें केवल मेडिकल स्टाफ को रियायत दी गई है।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, शादी के लिए भी ई-पास की आवश्यकता होगी और 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
पंजाब सरकार द्वारा जारी ऑर्डर की कापी, पढ़ें:
देश में, विशेष रूप से दिल्ली में कोरोना मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर पंजाब के लोगों से अपील की कि वे सामाजिक सुरक्षा मानदंडों और मास्क पहनने के लिए अनिवार्य रूप से पालन करें। उन्होंने स्थिति ने सभी प्रतिबंधों के साथ कड़े अनुपालन की मांग की है।
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