पंजाब (Better News): पंजाब में दिन-प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देख राज्य में सख़्ती करते हुए, कैप्टन सरकार ने आज नई Guidelines जारी की है, जिसके अनुसार राज्य में शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से कर्फ़्यू का आदेश जारी किया गया है।
इन आदेशो के अनुसार, अब शनिवार और रविवार को सभी दुकानें और शोपिंग मॉल बंद रहेंगे और केवल ज़रूरी सामान की दुकानों और होटल/रेस्ट्रोरेंट को ही शाम 6.30 बजे तक खोलने की आज्ञा होगी। परन्तु रेस्ट्रोरेंट केवल होम डिलिवरी ही दे पाएँगे।
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शनिवार और रविवार को ग़ैर-ज़रूरी काम के लिए लोगों के घर से बाहर निकलने पर पूर्णत्य पाबंदी होगी। केवल ज़रूरी काम की स्तिथि में घर का एक सदस्य ही बाहर जा सकता है।
इसके इलावा, शनिवार और रविवार के इलावा बाक़ी दिन भी अब दुकानें शाम 6.30 बजे तक ही खोलने की आज्ञा होगी और शाम 7.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक रोज़ाना कर्फ़्यू जारी रहेगा।
देखें गाइडलाइंज़ – See Guidelines👇🏻
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