नई दिल्ली (Better News): केंद्र सरकार अब बिजली क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने जा रही है। देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं को नई पॉवर दी जाएगी। इसे लेकर पॉवर मंत्रालय ने Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 पर आम लोगों और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए हैं।
अब आपको बिजली कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगाने के लिए तैयार होंगे। हालांकि, अगर इस बिजली बिल के बारे में कोई संदेह है, तो वितरण कंपनियां आपको वास्तविक समय की खपत का विवरण प्राप्त करने का विकल्प देगी।
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वास्तव में, बिजली मंत्रालय इसे नए उपभोक्ता नियमों के माध्यम से वैध बनाने जा रहा है। उपयोगकर्ता इस स्मार्ट या प्रीपेड मीटर को स्वचालित रूप से स्थापित करने या डिस्कॉम से प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
डिस्कॉम से मीटर लेने के लिए उपभोक्ताओं पर कोई दबाव नहीं होगा। उपभोक्ताओं के पास अपने बिल विवरण अपने आप भेजने का विकल्प होगा।
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इतना ही नहीं, वितरण कंपनी आपको एक अस्थायी बिल नहीं भेज सकेगी। आपात स्थिति में, अस्थायी रूप से केवल 2 बार भेजा जा सकता है। आपको बता दे कि कोरोना कॉल के दौरान कंपनियों ने अस्थायी बिल के नाम पर भारी-भरकम बिल भेजे थे।
अगर किसी ग्राहक को 60 दिन देरी से बिल मिलता है, तो ग्राहक को बिल पर 2-5% मिलेगा। बिल का भुगतान नकद, चेक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किया जा सकता है लेकिन 1000 या उससे अधिक के बिल का भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा।
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