नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB) ने ड्रग्स एंगल से रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ की थी। रकुल ने दिल्ली हाईकोर्ट से उनके मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की थी।
अब दिल्ली हाईकोर्ट ने रकुल प्रीत की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि बिना मीडिया संस्थानों को सुने रिपोर्टिंग पर रोक का एकतरफा आदेश नहीं दिया जा सकता।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस पर निगरानी कर रहे होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि यहां केंद्र सरकार इस मामले को देख रही है।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर अपना जवाब कोर्ट में दें। केंद्र सरकार ने कहा अगर इस मामले में कोर्ट कोई आदेश देती है तो उसे जांच एजेंसी की जांच भी प्रभावित हो सकती है।
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कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी कॉपी जांच करने से कोई नहीं रोक रहा लेकिन अगर किसी भी तरह से याचिकाकर्ता की छवि को गलत रिपोर्टिंग की वजह से नुकसान पहुंच रहा है, तो सरकार उसको भी ध्यान में रखे।
कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है।
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