नई दिल्ली: पानी की बर्बादी करने वालों को अब सावधान होने की जरूरत है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) ने इसके लिए नए निर्देश जारी किए है।
भूजल स्रोतों से मिलने वाले, पीने वाले पानी को यदि किसी भी व्यक्ति या सरकारी संगठन द्वारा बर्बाद किया जाता है तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। इससे पहले, भारत में पानी की बर्बादी के लिए कोई जुर्माना नहीं था।
👉🏻 फ़ेस्बुक पर ख़बरें देखने के लिए हमसे जुड़े, यहाँ क्लिक करें।
घरेलू टैंकों के अलावा, टैंकरों के माध्यम से जगह-जगह से पानी पहुंचाने वाले नागरिक संगठन भी कभी-कभी पानी की बर्बादी करते हैं।
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) के नए निर्देशों के अनुसार, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और पीने के पानी के दुरुपयोग के लिए 5 साल तक की कैद की घोषणा की गई है।
.

Better News (India) पर ताज़ा Hindi ख़बरें; हमारे फ़ेस्बुक , इंस्टाग्राम , ट्विटर और यूटूब अकाउंट पर भी अप्डेट होती रहती है, जुड़े रहे।
यह भी पढ़ें:
- बन गया इतिहास…जापान को पीछे छोड़ भारत बना चौथी
- Covid के नए वेरिएंट का बढ़ा खतरा, जारी हुई Guidelines, पढ़ें…
- एयर इंडिया ने यात्रा संबंधी जारी की एडवाइजरी, उड़ानें रद्द!
- ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो , देखें:
- War: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव, पठानकोट में धमाकों के साथ फायरिंग, रेड अलर्ट जारी!