Better News: जम्मू और कश्मीर में, देश का कोई भी नागरिक अब जमीन खरीद सकता है। इसके लिए आपको जम्मू-कश्मीर का नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन शर्त यह है कि यह जमीन आपको उद्योग लगाने के लिए ही मिलेगी। यह नियम आज से लागू हो गया है।
👉🏻 फ़ेस्बुक पर ख़बरें देखने के लिए हमसे जुड़े, यहाँ क्लिक करें।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जमीन का फैसला किया है। इससे पहले, केवल स्थानीय लोग जम्मू और कश्मीर में जमीन खरीद या बेच सकते थे।
बता दे कि पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी। इसी समय, जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था।
.

Better News (India) पर ताज़ा Hindi ख़बरें; हमारे फ़ेस्बुक , इंस्टाग्राम , ट्विटर और यूटूब अकाउंट पर भी अप्डेट होती रहती है, जुड़े रहे।
यह भी पढ़ें:
- आज भारत बंद! देशभर में चक्का जाम, घर से निकलने से पहले ध्यान दे।
- AI कंटेंट पर लेबल लगाना, डीपफेक वीडियो-फोटो भी 3 घंटे में हटाने होंगे, सरकार का आदेश!
- बारिश और ठंडी हवाओं से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर बढ़ी मुश्किलें
- देशभर में बैंक कर्मियों की हड़ताल, आम जनता परेशान
- गहने खरीदना हुआ और महंगा, सोना-चांदी रिकॉर्ड स्तर पर
- Bigg Boss 19 Result: इस शख्स ने मारी बाजी, जीती ट्राफी!
- T20 World Cup 2026: भारत-पाकिस्तान के बीच इस दिन होगा कड़ा मुकाबला, शैडयूल जारी!




