केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब कोई भी खरीद सकता है जम्मू-कश्मीर में जमीन!

Better News: जम्मू और कश्मीर में, देश का कोई भी नागरिक अब जमीन खरीद सकता है। इसके लिए आपको जम्मू-कश्मीर का नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है।

लेकिन शर्त यह है कि यह जमीन आपको उद्योग लगाने के लिए ही मिलेगी। यह नियम आज से लागू हो गया है।

👉🏻 फ़ेस्बुक पर ख़बरें देखने के लिए हमसे जुड़े, यहाँ क्लिक करें।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जमीन का फैसला किया है। इससे पहले, केवल स्थानीय लोग जम्मू और कश्मीर में जमीन खरीद या बेच सकते थे।

बता दे कि पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी। इसी समय, जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था।

.

Whats Group

Better News (India) पर ताज़ा Hindi ख़बरें; हमारे फ़ेस्बुक , इंस्टाग्राम , ट्विटर और यूटूब अकाउंट पर भी अप्डेट होती रहती है, जुड़े रहे।


यह भी पढ़ें:

Better News-(india) तक अपनी बात पहुंचाएं:
Better News-(india) को खबरें सूचनाएं जानकारियां; हमारे whatsapp नम्बर- 70099-38991 पर भेजें या [email protected] पर मेल करें। * भेजने वाले का नाम मेल पहचान सब गोपनीय रखा जाएगा।

Translate »
× Join Us