Better News: जम्मू और कश्मीर में, देश का कोई भी नागरिक अब जमीन खरीद सकता है। इसके लिए आपको जम्मू-कश्मीर का नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन शर्त यह है कि यह जमीन आपको उद्योग लगाने के लिए ही मिलेगी। यह नियम आज से लागू हो गया है।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जमीन का फैसला किया है। इससे पहले, केवल स्थानीय लोग जम्मू और कश्मीर में जमीन खरीद या बेच सकते थे।
बता दे कि पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी। इसी समय, जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था।
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