नई दिल्ली: अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार है तो सावधान हो जाएं. दिल्ली की सड़कों पर ऐसी कारों को ले जाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
दिल्ली सरकार ऐसे कार मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगी। सरकार ने ऐसी कारों के चालकों पर नकेल कसी है और परिवहन विभाग ने उन्हें चेतावनी जारी की है।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को जल्द ही खत्म (स्क्रैप) कर दिया जाए या ऐसी कारों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अगर ऐसी कार सड़क पर चलती हुई पाई जाती है तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कार मालिकों को कार तभी वापस मिलेगी जब वे हलफनामा देंगे कि वाहन सड़क पर नहीं चलेगा और उसे रद् (स्क्रैप) कर दिया जाएगा।

दिल्ली के परिवहन विभाग ने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए चार एजेंसियों को अधिकृत किया है।

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