लुधियाना (Better News): पंजाब के लुधियाना शहर से बड़ी ख़बर है। जिला मजिस्ट्रेट लुधियाना ने आज कुछ शर्तों के साथ जिले के रेस्तरां, भोजनालयों, आइसक्रीम की दुकानों, मिठाई की दुकानों और जूस की दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए है। हालाँकि, इसमें केवल होम डिलीवरी के लिए ही दुकाने खोलने की अनुमति है। बता दे कि छूट के यह आदेश हाट्स्पॉट ऐरिया और कंटेन्मेंट ज़ोन में लागू नहीं होंगे।
देखें- ज़िला मैजिस्ट्रेट, लुधियाना द्वारा जारी ऑर्डर की कॉपी:
