शहर में या सोशल मीडिया पर हथियार लहराने पर आप पड़ सकते हैं मुसीबत में, पढ़ें:

जालंधर(BetterNews): डिप्टी कमिश्नर पुलिस (लॉ एंड आर्डर) अंकुर गुप्ता ने फौजदारी संहिता, 1973 की धारा 144 और शस्त्र नियम, 2016 की धारा 32 अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है।

इन आदेशों में पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक और धार्मिक स्थल, विवाह, पार्टियों के अवसर पर मैरिज पैलेसों, होटलों, हालों आदि और अन्य सभा स्थलों पर हथियार ले जाने पर रोक लगाई है। साथ ही हथियारों का प्रदर्शन करने पर पाबंदी के आदेश जारी किए गए है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया/फेसबुक/व्हाट्सएप आदि पर फोटो खींचकर या वीडियो क्लिप आदि बनाकर हथियारों के हिंसा/झगड़े और हथियारों का महिमामंडन करने वाले गानों का प्रचार करता है, उस पर भी पाबंदी लगाई जाती है।

यह आदेश 01.01.2024 से 31.03.2024 तक रहेगे। आदेशों अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत वाली टिप्पणी नहीं करेगा।

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