जालंधर: माडल टाउन के मिल्क बार चौक में नाके दौरान एएसआई पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में जालंधर पुलिस को झटका लगा है। एडिशनल सेशन जज परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत से युवक अनमोल मेहमी को आज जमानत मिल गयी है। देर शाम तक अनमोल के जेल से बाहर आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा लगाई गई धारा 307 अदालत में टिक नहीं पाई।
अब अनमोल के परिवार वालों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अनमोल को 8 दिन के भीतर ही जमानत मिल गई है। मेहमी के वकील ने अदालत में दलील दी कि हादसे के केस को पुलिस ने हत्या के प्रयास के साथ जानबूझकर जोड़ा है, जो एकदम गलत है। माननीय जज ने वकील की दलील सुनते हुए 20 साल के अनमोल मेहमी को जमानत दे दी। अमूमन हत्या के प्रयास की धारा में इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलती है। फिलहाल मेहमी पर केस धारा 307 के तहत ही चलेगा।
थाना-6 में अनमोल और उसके पिता के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। अनमोल के पिता ने पुलिस के सीनियर अधिकारियों के पास अपनी इंक्वायरी लगवाई हुई थी, जिस कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई।