चंडीगढ़ (Better News): पंजाब सरकार ने राज्य में सार्वजनिक परिवहन पर कुछ प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा है कि राज्य परिवहन उपक्रम की बसों को बुधवार से प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों के बीच बिंदु से चुनिंदा मार्गों (point to point) पर चलने की अनुमति होगी और केवल 50% यात्री इन बसों में यात्रा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये बसें बस स्टैंड से ही चलेंगी जहाँ सभी यात्रियों को बसों में चढ़ने से पहले चेक किया जाएगा।
साथ ही मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बसों या अन्य परिवहन का संचालन करते समय कोरोना वाइरस(covid -19) के बारे में स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन पर यात्रा करते समय, सभी यात्रियों को सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और ड्राइवरों द्वारा प्रदान किए गए सैनिटाइजर से सभी यात्रियों के हाथों को साफ करने चाहिए।
परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा कि टैक्सियों, चार पहिया और कैब एग्रीगेटर्स पर नए प्रतिबंध अब एक चालक और दो यात्रियों तक सीमित होंगे। इसी तरह रिक्शा और ऑटो रिक्शा के लिए, संख्या एक ड्राइवर और 2 यात्रियों तक सीमित रहेगा। इसी तरह दोपहिया और साइकिल के लिए यह संख्या एक राइडर या पत्नी और पति या एक नाबालिग बच्चे के साथ सवार तक सीमित होगी।