चंडीगढ़ (Better News): कोरोना संकट के बीच, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (High Court) ने फीस के मुद्दे पर छात्रों को झटका देकर, निजी यानि प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत दी है। इस बीच, उच्च न्यायालय ने छात्रों से 70 प्रतिशत शुल्क (फ़ीस) लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही अदालत ने स्कूलों को, बच्चों की प्रवेश शुल्क ( Admission fee) छह महीने में दो बार समान किस्तों में लेने की अनुमति दी है।
वास्तव में, उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों को छात्रों से 70 प्रतिशत शुल्क लेने की अनुमति दी है और शिक्षकों को 70 प्रतिशत वेतन देने के लिए भी कहा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी पंजाब सरकार को 12 जून तक इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
इससे पहले, पंजाब सरकार ने राज्य के सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे केवल उन बच्चों से ट्यूशन फीस वसूलें, जो लॉक्डाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने बच्चों को घर पर पढ़ा रहे थे।