चंडीगढ़ (Better News): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High court) ने आज बड़ा फ़ैसला लिया है। इससे स्कूलो में पढ़ने वाले बच्चो के माता-पिता (Parents) को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट द्वारा प्राइवेट स्कूल (Private School) संचालकों को एडमिशन (Admission) और मंथली स्कूल फीस (Monthly School Fee) लेने की इजाजत दे दी गई है।
हाईकोर्ट के इस फैसले से पेरेंट्स को दोहरा झटका लगा है, क्योंकि एडमिशन फीस के साथ उन्हें ट्यूशन फीस भी देनी होगी। हालांकि ट्रांसपोर्ट चार्जेज पर हाईकोर्ट ने अभिभावकों को राहत दी है।
मंगलवार को प्राइवेट स्कूल संचालकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधकों को कहा है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों को वह अपने स्तर पर राहत दे सकते हैं। यदि एसा सम्भव नही होता है तो वह जिला शिक्षा अधिकारी के पास जा सकते हैं। इसी के साथ हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्कूल प्रबंधकों को फीस लेने की इजाजत दे दी है।
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