नई दिल्ली (Better News): फीस माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने वाले पेरेंट्स (Parents) को झटका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक़, हर राज्य की अपनी स्थिति है। जिस लिए इस मसले को हाईकोर्ट में ही उठाया जाए।
दरासल, कोरोना काल के दिनो में, स्कूलों की तरफ से ऑनलाइन क्लास के नाम पर बच्चों के माता-पिता से पूरी फीस माँगी जा रही है। पूरी फ़ीस वसूलने के कारण, इसके खिलाफ PIL दायर की गई थी, जिस पर पेरेंट्स को काफी उम्मीदें थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हर राज्य की स्थिति अलग है, उसे वहीं हाईकोर्ट में उठाया जाए। हाई कोर्ट के आदेश से दिक्कत हो तो सुप्रीम कोर्ट आएं। पूरे देश पर लागू होने वाला कोई एक आदेश नहीं दिया जा सकता।
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