जानकारी (Better News): नए उपभोक्ता कानून के देश में लागू होते ही ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियों पर सख्ती बढ़ गई है। अब उन्हें अपने ग्राहकों के हितों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा।
उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के मुताबिक वस्तु और सेवाओं की बिक्री करने वाले सभी ई-रिटेलर्स (E-Retailers) पर ई-कॉमर्स नियम लागू होंगे। फिर चाहे कंपनियां देश में रजिस्टर्ड हों या विदेश में।
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नए नियमों के मुताबिक, अब ऑर्डर कैंसिल करने पर उपभोक्ता को चार्ज नहीं लगेगा। इसके इलावा, शिकायत के लिए नोडल ऑफिसर की तैनाती जाएगी। एक निश्चित टाइम लिमिट में शिकायत का निपटारा कर देना होगा।
सरकार द्वारा गलत या लुभाने वाली प्राइस और हिडेन चार्ज पर रोक की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही प्रोडक्ट की फर्जी रेटिंग या रिव्यू पर भी लगाम लगेगी।
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इसके साथ-साथ घटिया रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी, वारंटी जैसे सभी डिटेल भी ग्राहक को मुहैया कराने होंगे। ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए अब प्रोडक्ट के ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ का जिक्र अनिवार्य होगा।
अब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से लेना होगा। खराब कस्टमर सर्विस पर उनके कमीशन में कटौती होगी।डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, ग्राहक सेवा से लिंक होगा।
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नए नियम 1 अगस्त,2020 से लागू हो सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने नए स्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है।
अब समय पर सिलेंडर नहीं मिला तो कमीशन कट जाएगा। डिजिटल पेमेंट से मना करने पर कमीशन नहीं मिलेगा। कमीशन 85-15 फीसदी के अनुपात में तय होगा।
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