पंजाब में स्कूल खोलने की मंजूरी, सरकार ने रखी ये शर्तें! पढ़ें:

चंडीगढ़: पंजाब में स्कूलों को 15 अक्टूबर को अनलॉक फाइव के तहत फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। हालाँकि, इसके लिए माता-पिता की लिखित सहमति की आवश्यकता होती है।

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के आदेश पर स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर फिर से खोला जा सकता है।

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उन्होंने अपने आदेश में कहा कि ऑनलाइन शिक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। केवल 9 वीं से 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति होगी लेकिन इसके लिए माता-पिता की मंजूरी और उपस्थिति की आवश्यकता होगी।

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आदेशों के अनुसार, खोले जाने वाले सभी स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से कोरोना के लिए एसओपी का पालन करेंगे।

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