पंजाब: विद्यार्थियों के हित में सरकार द्वारा स्कूलों को नए निर्देश जारी, जानें:

चंडीगढ़ (Better News): पंजाब सरकार ने प्राईवेट स्कूलो को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशो के अनुसार, प्राईवेट स्कूलो में पढऩे वाले विद्यार्थियों को केवल एन.सी.ई.आर.टी./सी.आई.एस.सी. ई./संबंधित बोर्डों द्वारा प्रमाणित संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किताबें लगाई जानी चाहिए।

इस बारें में जानकारी देते हुए आज पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि डायरैक्टर शिक्षा विभाग (एस.ई.) ने इस संबंधी सी.बी.एस.ई. (CBSE), आई.सी.एस.ई. (ICSE) और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) से संबंधित सभी प्राईवेट स्कूलों के मैनेजमैंट को पत्र जारी कर दिया है।

प्रवक्ता के अनुसार इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना है। प्राईवेट स्कूलों की कुछ मैनेजमैंटों द्वारा अपने स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों को प्राईवेट प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किताबें लगाई जा रही हैं और उनको यह किताबें और वर्दियाँ कुछ ख़ास दुकानों से खऱीदने के लिए कहा जा रहा है।

प्रवक्ता के अनुसार यह किताबें विद्यार्थियों को महँगे मूल्य पर खऱीदनी पड़ रही हैं। इस सम्बन्ध में मिली शिकायतों के मद्देनजऱ शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को ख़ास दुकानों/फर्मों से किताबें और वर्दियाँ खरीदने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से मजबूर न करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

यदि ऐसा करने की सूरत में कोई दोषी पाया जाता है तो उन संस्थाओं की मान्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करने की चेतावनी दी गई है।


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