कोरोना की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए नियम, 30 अप्रैल…

नई दिल्ली (Better News): गृह मंत्रालय ने कोरोना वाइरस (Covid19) को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं जो कि 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।

सरकार द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों में टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल (Test-Track-Treat Protocol) अपनाया जाएगा।

सरकार के निर्देशों के मुताबिक, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट (RT-PCR) की संख्या कम है, वहां टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत पर लाया जाएगा।

साथ ही गहन परीक्षण में पाए गए नए पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द और समय पर उपचार प्रदान करने के लिए आईसोलेट करने की भी आवश्यकता है।


Better News (India) पर ताज़ा Hindi ख़बरें; हमारे फ़ेस्बुक , इंस्टाग्राम , ट्विटर , टेलीग्राम और यूटूब अकाउंट पर भी अप्डेट होती रहती है, जुड़े रहने के लिए पेज अभी लाइक, फ़ॉलो या सब्स्क्राइब करें।


यह भी पढ़े:


Better News-(india) तक अपनी बात पहुंचाएं:Better News-(india) को खबरें सूचनाएं जानकारियां; हमारे whatsapp नम्बर- 70099-38991 पर भेजें या [email protected] पर मेल करें।
भेजने वाले का नाम मेल पहचान सब गोपनीय रखा जाएगा।

Better News-(india) तक अपनी बात पहुंचाएं:
Better News-(india) को खबरें सूचनाएं जानकारियां; हमारे whatsapp नम्बर- 70099-38991 पर भेजें या [email protected] पर मेल करें। * भेजने वाले का नाम मेल पहचान सब गोपनीय रखा जाएगा।

Translate »
× Join Us