नई दिल्ली (Better News): गृह मंत्रालय ने कोरोना वाइरस (Covid19) को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं जो कि 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।
सरकार द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों में टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल (Test-Track-Treat Protocol) अपनाया जाएगा।

सरकार के निर्देशों के मुताबिक, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट (RT-PCR) की संख्या कम है, वहां टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत पर लाया जाएगा।
साथ ही गहन परीक्षण में पाए गए नए पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द और समय पर उपचार प्रदान करने के लिए आईसोलेट करने की भी आवश्यकता है।

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