ट्रैफिक चालान भरने के लिए अब अदालत में नहीं जाना होगा, घर पर बैठें होगा भुगतान। जानें:

नई दिल्ली (Better News): ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान भरने की परेशानी से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। चालान दाखिल करने के लिए अब आपको अदालतों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

देश में जल्द ही ट्रैफिक चालान के लिए ई-कोर्ट सुविधा शुरू की जाएगी। इसके बाद घर से ट्रैफिक चालान भरा जा सकता है।

केंद्र सरकार ने इसके लिए 1,142 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है। फंड को 25 अलग-अलग राज्यों में बांटा गया है। केंद्र सरकार ने ई-कोर्ट सुविधा के लिए अंतिम तिथि के रूप में जुलाई 2021 तय की है।

पोर्टल यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में वाहन मालिक को एक मेसिज भेजेगा। इस लिंक के माध्यम से 24 घंटे के भीतर चालान का भुगतान किया जा सकता है।

आपका चालान कैमरा या पुलिस द्वारा किया गया हो, आप ई-कोर्ट के माध्यम से इसके लिए भुगतान कर सकते हैं। आपको भुगतान के तुरंत बाद एक रसीद भी मिलेगी।


Better News (India) पर ताज़ा Hindi ख़बरें; हमारे फ़ेस्बुक , इंस्टाग्राम , ट्विटर , टेलीग्राम और यूटूब अकाउंट पर भी अप्डेट होती रहती है, जुड़े रहने के लिए पेज अभी लाइक, फ़ॉलो या सब्स्क्राइब करें।


यह भी पढ़े:


Better News-(india) तक अपनी बात पहुंचाएं:Better News-(india) को खबरें सूचनाएं जानकारियां; हमारे whatsapp नम्बर- 70099-38991 पर भेजें या [email protected] पर मेल करें।
भेजने वाले का नाम मेल पहचान सब गोपनीय रखा जाएगा।

Better News-(india) तक अपनी बात पहुंचाएं:
Better News-(india) को खबरें सूचनाएं जानकारियां; हमारे whatsapp नम्बर- 70099-38991 पर भेजें या [email protected] पर मेल करें। * भेजने वाले का नाम मेल पहचान सब गोपनीय रखा जाएगा।

Translate »
× Join Us