नई दिल्ली (Better News): ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान भरने की परेशानी से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। चालान दाखिल करने के लिए अब आपको अदालतों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
देश में जल्द ही ट्रैफिक चालान के लिए ई-कोर्ट सुविधा शुरू की जाएगी। इसके बाद घर से ट्रैफिक चालान भरा जा सकता है।

केंद्र सरकार ने इसके लिए 1,142 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है। फंड को 25 अलग-अलग राज्यों में बांटा गया है। केंद्र सरकार ने ई-कोर्ट सुविधा के लिए अंतिम तिथि के रूप में जुलाई 2021 तय की है।

पोर्टल यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में वाहन मालिक को एक मेसिज भेजेगा। इस लिंक के माध्यम से 24 घंटे के भीतर चालान का भुगतान किया जा सकता है।

आपका चालान कैमरा या पुलिस द्वारा किया गया हो, आप ई-कोर्ट के माध्यम से इसके लिए भुगतान कर सकते हैं। आपको भुगतान के तुरंत बाद एक रसीद भी मिलेगी।

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