चंडीगढ़ (Better News): कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पंजाब सरकार द्वारा आज एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी गई है।
पंजाब सरकार की तरफ से जारी आदेशों के तहत राज्य में अगले दो हफ्ते के लिए नई गाईडलाईन जारी की हैं। इसके तहत सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी।

इस अवधि के दौरान सिर्फ एजैंशियल सर्विसीज़ ही जारी रहेंगी। कैमिस्ट शॉप, दूध, ब्रैड, सब्जी, फल, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे, मोबाइल रिपेयर, लैबोरेट्री, नर्सिंग होम को खोलने की छूट दी गई है।
इसके अलावा राज्य में सड़क, रेल, या हवाई मार्ग से लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। सिर्फ उन लोगों को ही राज्य में एंट्री मिलेगी, जिनके पास 72 घंटे पुरानी कोरोना नैगेटिव रिपोर्ट होगी या 2 हफ्ते पुराना वैक्सिनेशन का सर्टीफिकेट होगा।

राज्य में एक स्थान पर 10 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे। विवाह-शादी तथा संस्कार आदि में भी यही आदेश लागू रहेंगे। यानि विवाह, भोग अंतिम संस्कार में भी अब 20 से गिनती कम करके 10 कर दी गई है।
सभी धार्मिक स्थल शाम को 6 बजे बंद करना होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर वाहनों के निकलने पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ मैडीकल या कर्फ्यू पास धारक ही सड़कों पर निकल सकेंगे।

इसी प्रकार फोर व्हीलर यानि कि कारों में 2 तथा टू-व्हीलर पर एक व्यक्ति की अनुमति है। ये स्पष्ट किया गया है कि टू व्हीलर पर एक परिवार के दो लोग हो सकते हैं। इसमें पैशेंट्स को राहत होगी।
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