नई दिल्ली (Better News): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज दूसरे देशों में रजिस्टर्ड निजी वाहनों के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने या चलने को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव रखा है।
मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना के मसौदे में कहा कि इंटर कंट्री नॉन ट्रांसपोर्ट (पर्सनल) व्हीकल नियमों के तहत भारतीय क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों के पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अधिसूचना के मुताबिक, भारत के अलावा किसी अन्य देश में रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल को भारत की सीमा में स्थानीय यात्रियों और सामान को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
अधिसूचना के मुताबिक, वाहन का वैध बीमा और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए। यदि दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी भाषा में हैं, तो उसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई सर्टिफिकेट कॉपी जरूरी है। साथ में ऑरिजनल डॉक्यूमेंट भी जरूरी हैं।