जालंधर (Better News): पंजाब के जालंधर से एक अच्छी खबर है। अब जालंधर शहर में अब करियाना, दवाइयाँ और दूध के इलावा अन्य दुकाने भी सुबह 7 बजे से 3 बजे तक खुल सकेंगी।
जालंधर के डीसी वरिंदर शर्मा ने आज एक नया आदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने बताया कि गाँवो में अब मल्टी ब्रांड (Multi Brand) और सिंगल ब्रांड (Single Brand) मॉल को छोड़ सभी रेजिस्टर दुकानो को अब सुबह 7 बजे से 3 बजे तक खोलने की आज्ञा होगी। परन्तु शहर में वस्तुओं (goods) को बेचने वाली केवल stand alone दुकाने, neighbourhood दुकाने या gated कॉलोनी में सिंगल दुकाने ही खुल पायेंगी। शहर में बाल काटने वाली दुकाने (barber shops), सेलून (salon), ब्यूटी पार्लर (beauty parlor) एवम् बाज़ार, मार्किट या किसी भी मार्किट कॉम्प्लेक्स को खोलने की आज्ञा नहीं है। शहर में किसी भी मॉल या मल्टीप्लेक्स को भी खुलने की आज्ञा नहीं है।
उन्होंने कहा कि इसके इलावा शहर में ज़रूरी वस्तुओं (essential goods) की दुकाने सुबह 7 बजे से 3 बजे तक खुली रहेंगी, जो इस प्रकार है:
- प्रचून (Grocery) की दुकाने/बूथ/स्टोर.
- दूध या दूध से बनने वाले उत्पाद की दुकाने/बूथ/डेयरी.
- बिजली के पंखो, एसी, कूलर को बेचने वाली एवं ठीक करने वाली दुकाने.
- किताब और स्टेशनेरी की दुकाने.
- केटल फ़ीड, पशुओ की दवाई एवं हरे चारे की दुकाने.
इन दुकानदारो को प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशो का पालन करते हुए दुकाने खोलने की इजाजत है। यह आदेश कंटेन्मेंट ज़ोन (containment zone) में लागू नहीं होंगे और कंटेन्मेंट ज़ोन (containment zone) में दुकाने खोलने पर क़ानूनी करवाही की जाएगी: डीसी वरिंदर शर्मा
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