सिद्धू मुसेवाला मामले के पांच आरोपियों को मिली अंतरिम जमानत!

संगरूर (Better News): यहां की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला के मामले में चार पुलिसकर्मियों और एक अन्य व्यक्ति को अंतरिम जमानत दे दी है। पांचों आरोपियों के साथ सिद्धू मुसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। इस बीच, अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 9 जून तय की है और पांचों आरोपियों को पुलिस जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है।

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दरासल, 4 मई को बरनाला जिले के बब्बर में फायरिंग रेंज में गायक का वीडियो, शूट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, पंजाब डीजीपी दिनकर गुप्ता के निर्देश पर धनौला पुलिस ने आईपीसी और मुसेवाला की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया था और पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 लगायी थी।

चार पुलिस अधिकारियों के वकील एडवोकेट सुमेर फत्ता ने कहा, “अदालत ने कांस्टेबलों हरविंदर सिंह और जसवीर सिंह, हेड कांस्टेबल गुरजिंदर सिंह और एएसआई (ASI) बलकार सिंह को अंतरिम जमानत दी और उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।”

इस मामले का मुख्य आरोपी सिद्धू मुसेवाला फरार है। हालांकि, पुलिस ने दावा किया कि वे सिद्धू मुसेवाला को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।

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