Lockdown: शादियों और अंतिम संस्कारों के अलावा अन्य सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध! पांच जिलों में वाहन में केवल 50% क्षमता की अनुमति।

चंडीगढ़ (Better News): पंजाब सरकार ने कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में सप्ताहांत लॉकडाउन और दैनिक रात के कर्फ्यू को लागू करने की घोषणा की है।

अब रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। पंजाब सरकार ने इस संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

राज्य में बड़े पैमाने पर कोरोना के ख़तरे से निपटने के लिए, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कई आपातकालीन उपायों का आदेश दिया, जिसमें एक हर रोज़ रात का कर्फ्यू और एक साप्ताहिक लॉकडाउन शामिल है।

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नए नियमों के अनुसार, 31 अगस्त तक शादियों और अंतिम संस्कारों के अलावा किसी भी सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, अगस्त में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी सरकारी और निजी कार्यालयों में काम करेंगे।

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राज्य के सबसे अधिक प्रभावित जिलों जैसे अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में वाहनों की क्षमता फिर से प्रतिबंधित कर दी गई है। बसें और अन्य सार्वजनिक परिवहन 50% की क्षमता पर चलेंगे और निजी चार पहिया वाहनों को तीन से अधिक यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं है।

मुख्यमंत्री ने इन पांच जिलों के डीसी को केवल 50% गैर-आवश्यक दुकानों को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खोलने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। क्यूँकि पंजाब में, 80% सक्रिय मामले अकेले इन पांच जिलों में हैं।

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