Exams: सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, छात्रों को प्रमोर्ट करने के लिए 30 सितंबर से पहले पहले यूनिवर्सिटीज़ को लेना होगा फाइनल एग्जाम!

नई दिल्ली (Better News): सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए 6 जुलाई को जारी किए गए सर्कुलर को को बरकरार रखा है।

कोर्ट ने इस मामले में कहा कि राज्यों को छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए लिए परीक्षा करवानी चाहिए।

👉🏻 Click here to Join Our Whatsapp📱Group

कोर्ट ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन प्रबंधन अधिनियम (डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट) के तहत राज्यों में महामारी को देखते हुए परीक्षा स्थगित की जा सकती हैं। परीक्षा की डेट्स को लेकर यूजीसी से राज्य सलाह-मशविरा कर सकते हैं।

शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास छात्रों की परीक्षाएं रद्द करने का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा के छात्रों को पास नहीं किया जा सकता।

.

Better News (India) पर ताज़ा Hindi ख़बरें; हमारे फ़ेस्बुक , इंस्टाग्राम , ट्विटर और यूटूब अकाउंट पर भी अप्डेट होती रहती है, जुड़े रहे।

Better News-(india) तक अपनी बात पहुंचाएं:
Better News-(india) को खबरें सूचनाएं जानकारियां; हमारे whatsapp नम्बर- 70099-38991 पर भेजें या [email protected] पर मेल करें। * भेजने वाले का नाम मेल पहचान सब गोपनीय रखा जाएगा।

Translate »
× Join Us