नई दिल्ली (Better News): सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए 6 जुलाई को जारी किए गए सर्कुलर को को बरकरार रखा है।
कोर्ट ने इस मामले में कहा कि राज्यों को छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए लिए परीक्षा करवानी चाहिए।
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कोर्ट ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन प्रबंधन अधिनियम (डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट) के तहत राज्यों में महामारी को देखते हुए परीक्षा स्थगित की जा सकती हैं। परीक्षा की डेट्स को लेकर यूजीसी से राज्य सलाह-मशविरा कर सकते हैं।
Supreme Court says students cannot be promoted without University final year exams. https://t.co/Ko55nKaczS— ANI (@ANI) August 28, 2020
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास छात्रों की परीक्षाएं रद्द करने का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा के छात्रों को पास नहीं किया जा सकता।
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