नई दिल्ली (Better News): केंद्र सरकार ने रेस्टोरेंट को खोले जाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य किया गया है।
रेस्टोरेंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं, जाने:
- रेस्टोरेंट में बैठने की कुल क्षमता के 50% ही लोगों को एंट्री दी जाए।
- इस दौरान कपड़े के नैपकिन की जगह बेहतर क्वालिटी के पेपर नैपकिन प्रयोग करने को कहा गया है।
- इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है।
- रेस्टोरेंट में मैनू भी डिस्पोज़ेबल बनाए जाएं ताकि उनका दोबारा प्रयोग न हो।
- रेस्टोरेंट में स्टाफ़ व सामान के लिए अलग से रास्ता मुहैया करवाने को कहा गया है।
- रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग के लिए Valet पार्किंग में गाड़ी की चाबी, डोर हैंडल, स्टेंयरिंग इत्यादि के लिए सैनिटेशन का प्रबंध करने को कहा गया है।
- रेस्टोरेंट के अंदर भी लगने वाले टेबल को हर ग्राहक के बाद सैनीटाईझ़ करने को कहा गया है।
- टेबलों में कम से कम छः फुट की दूरी बनाने के आदेश दिए गए हैं।
- रेस्टोरेंट के स्टाफ़ की स्क्रीनिंग को ज़रूरी बताया गया है।
- इसके साथ सेनीटनाइजर का भी उचित प्रयोग करने को कहा गया है।
- एसी चलाने के लिए 24 से 30 डिग्री के बीच ही एसी का टेम्परेचर रखा जाए।
- रेस्टोरेंट या इससे संबंधित अन्य स्थानों पर बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाए गए गेमिंग ज़ोन को बंद रखने के लिए कहा है।
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कंटेनमेंट ज़ोन में रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति नही होगी। पढ़ें केन्द्र सरकार द्वारा जारी पूरी गाईडलाईंज:
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